Haryana Dayalu Yojana 2025: विकलांग या मृत्यु हो जाने पर राज्य के नागरिकों को ₹1 लाख से लेकर ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता, अभी करें ऐसे आवेदन

Haryana Dayalu Yojana 2025 हरियाणा राज्य सरकार द्वारा विकलांगता या मृत्यु के कारण प्रभावित परिवारों के लिए शुरू की गई एक नई योजना है। इस योजना का उद्देश्य उन अंत्योदय परिवारों की मदद करना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और किसी कारणवश परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु या विकलांगता हो जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में यह योजना शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि इन परिवारों को कठिनाईयों से निपटने में मदद मिल सके।

यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है, जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है। इस योजना के तहत प्रभावित परिवारों को ₹1 लाख से लेकर ₹5 लाख तक की आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार के भटकाव से बचाया जा सके। Haryana Dayalu Yojana का लाभ केवल अंत्योदय परिवारों को मिलेगा, और इन परिवारों के लोग 5 से 60 वर्ष की आयु के बीच होंगे।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या विकलांग प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अनिवार्य हैं। साथ ही, आवेदन प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने होंगे। यदि किसी परिवार में सदस्य की मृत्यु या विकलांगता होती है, तो आवेदक को 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। यह योजना निश्चित रूप से उन परिवारों के लिए वरदान साबित हो सकती है, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।

Haryana Dayalu Yojana 2025 के लाभ

  • आर्थिक सहायता के रूप में ₹1 लाख से ₹5 लाख तक की राशि।
  • अंत्योदय परिवारों को सहायता मिलेगी।
  • बैंक खाते के माध्यम से सीधे सहायता प्राप्त होगी।
  • विकलांगता या मृत्यु होने पर इस योजना का लाभ।

Haryana Dayalu Yojana 2025 के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड
  2. पैन कार्ड
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. मृत्यु प्रमाण पत्र या विकलांग प्रमाण पत्र
  5. बैंक खाता पासबुक
  6. मोबाइल नंबर
  7. पासपोर्ट साइज फोटो

Haryana Dayalu Yojana 2025 के लिए पात्रता

  1. आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक की सालाना आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए।
  3. आवेदक की आयु 5 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  4. केवल अंत्योदय परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

Haryana Dayalu Yojana 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?

  1. Haryana Dayalu Yojana की ऑफिशल वेबसाइट पर जाएं।
  2. “Apply Scheme” पर क्लिक करें।
  3. Dindayal विकल्प को चुनें और आवश्यक जानकारी भरें।
  4. आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें।
  5. फॉर्म को सबमिट करें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

निष्कर्ष:


Haryana Dayalu Yojana 2025 हरियाणा राज्य के नागरिकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिससे विकलांगता और मृत्यु के कारण प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता मिल रही है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करने होंगे और आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह योजना उन परिवारों के लिए एक राहत का काम करेगी, जो किसी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

Haryana Dayalu Yojana 2025: FAQ

1. हरियाणा दयालु योजना क्या है?


हरियाणा दयालु योजना, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत विकलांगता या मृत्यु के कारण प्रभावित अंत्योदय परिवारों को ₹1 लाख से ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

2. इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?


इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के अंत्योदय परिवारों को मिलेगा, जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम हो और जिनकी आयु 5 से 60 वर्ष के बीच हो।

3. आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?


यदि परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु या विकलांगता होती है, तो आवेदक को 3 महीनों के भीतर आवेदन करना होगा।

4. योजना का लाभ कैसे मिलेगा?


योजना का लाभ सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे आवेदकों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

5. इस योजना के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

  • आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या विकलांग प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर,पासपोर्ट साइज फोटो

6. आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

  • सबसे पहले Haryana Dayalu Yojana की ऑफिशल वेबसाइट पर जाएं।
  • “Apply Scheme” पर क्लिक करें और जानकारी भरें।
  • सभी दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।

7. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता मानदंड है?

  • आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की सालाना आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए।
  • अंत्योदय परिवार से संबंधित होना चाहिए।

8. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी राशि दी जाएगी?


इस योजना के तहत ₹1 लाख से ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो आवेदक की स्थिति और परिवार के सदस्य की विकलांगता या मृत्यु के आधार पर निर्भर करती है।

9. क्या इस योजना का लाभ हरियाणा के सभी नागरिक उठा सकते हैं?


नहीं, केवल अंत्योदय परिवारों के सदस्य ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अन्य परिवारों को इस योजना से कोई लाभ नहीं मिलेगा।

10. क्या हरियाणा दयालु योजना के आवेदन में कोई शुल्क है?


नहीं, इस योजना के लिए आवेदन मुफ्त है।

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